मध्य प्रदेश

कलेक्टर श्री गुप्ता ने तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए किया जिला बदर

कलेक्टर श्री गुप्ता ने तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए किया जिलाबद

देवास 07 नवम्बर 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तीन आरोपियों को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। आरोपी विनित प्रजापति पिता शिवनारायण प्रजापति उम्र 23 वर्ष निवासी जवाहर नगर देवास को हत्या का प्रयास, अवैध हथियार, अवैध वसूली, लगातार चाकुबाजी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, झगड़ा, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। आरोपी प्रकाश परमार पिता प्रहलाद परमार उम्र 42 वर्ष निवासी गंगानगर देवास को हत्या का प्रयास करना, घर में घुसकर गाली देना, रास्ता रोककर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, अवैध वसूली करने, अवैध शस्त्र रखने आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। आरोपी मनोज पिता कुंवर सिंह यादव उम्र 40 साल निवासी खातेगांव को बलवा, गाली गलोच, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, अवैध जबरन वसूली, सट्टा लिखने, अवैध मादक पदार्थ की बिक्री करने आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी आदेश प्राप्ती के पश्चात 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

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